जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के एक होटल में मई 2018 में एक नाबालिग कश्मीरी लड़की के साथ देखे जाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मेजर लीतुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है।
समाचार एजेंसी भाषा ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देशों के विपरीत एक नाबालिग कश्मीरी लड़की से मेलजोल रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था। वह एक नाबालिग कश्मीरी लड़की के साथ श्रीनगर के एक होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी।
(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)
शेयरिंग के बारे में
16 Jul 2024
जम्मू-कश्मीर: डोडा एनकाउंटर को लेकर रक्षा मंत्री ने थलसेना प्रमुख से की बात
जम्मू-कश्मीर: डोडा एनकाउंटर को लेकर रक्षा मंत्री ने थलसेना प्रमुख से की बात
09 Jul 2024
जम्मू-कश्मीर: कठुआ में पाँच भारतीय सैनिकों के मारे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
जम्मू-कश्मीर: कठुआ में पाँच भारतीय सैनिकों के मारे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह...
25 Aug 2020
एनआईए चार्जशीट: पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने भारत में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की चार्जश...
23 Aug 2020
गुपकर घोषणापत्र: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष का ऐलान
भारत में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद बीजेपी को छोड़कर केंद्र शासित प्र...
04 Nov 2019
भारत के नए नक्शे को पाकिस्तान ने ख़ारिज किया
जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद भारत की ओर से जारी नए राजनीति...