जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद भारत की ओर से जारी नए राजनीतिक नक्शे को पाकिस्तान ने ख़ारिज कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भारत ने 5 अगस्त, 2019 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फ़ैसला लिया गया था।
इस निर्णय के बाद 31 अक्टूबर को दोनों केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। इसके बाद भारत के गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर 2019 को एक राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसे पाकिस्तान ने ख़ारिज कर दिया।
इस नक्शे में दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर के हिस्सों को भी दिखाया गया है।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के हिस्सों को भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर दिखाए जाने को पाकिस्तान ने ग़लत, कानूनी रूप से अपुष्ट, अमान्य और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की प्रासंगिकता का पूर्ण उल्लंघन करार दिया है।
पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 'हम ज़ोर देकर कहते हैं कि भारत का कोई भी क़दम संयुक्त राष्ट्र से जम्मू कश्मीर को "विवादित" दर्जे के रूप में मिली मान्यता को नहीं बदल सकता है।'
पाकिस्तान ने कहा, "भारत सरकार के इस तरह के उपायों से भारत के कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।''
पाकिस्तान ने कहा कि वह "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत के कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर के लोगों के वैध संघर्ष को अपना समर्थन देना जारी रखेगा।''
ग़ौरतलब है कि भारत सरकार ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नया नक्शा जारी किया था।
भारत के सर्वे जनरल ने इस नक्शे को तैयार किया है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो ज़िले होंगे- करगिल और लेह। इसके बाद बाक़ी के 26 ज़िले जम्मू और कश्मीर में होंगे।
भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुपरविज़न में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा को निर्धारित किया गया है।
भारत में अब 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।
इस नक्शे के मुताबिक, भारत में अब 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।
5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभावी बनाने का फ़ैसला बहुमत से लिया गया था, संसद की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति ने इन अनुच्छेदों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन क़ानून को मंजूरी दी।
1947 में जम्मू कश्मीर में 14 ज़िले होते थे- कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रइसी, अनंतनाग, बारामुला, पूंछ, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वज़ारत, चिल्लाह एवं ट्रायबल टेरेरिटी।
2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का पुर्नगठन करते हुए 14 ज़िलों को 28 ज़िले में बदल दिया हैं।
नए ज़िलों के नाम है- कुपवाड़ा, बांदीपुर, गेंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, सोपियां, कुलगाम, राजौरी, डोडा, किश्तवार, संबा, लेह और लद्दाख।
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