संयुक्त अरब अमीरात 12 जुलाई से मियाद ख़त्म हो चुके आवासीय वीज़ा और आईडी कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करेगा।
कैबिनेट ने मियाद ख़त्म हो चुके वीज़ा की वैधता बढ़ाने, अमीरात आईडी कार्ड और एंट्री पर्मिट को लेकर अहम फ़ैसला किया है। यूएई ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद यह अहम फ़ैसला लिया है। शुक्रवार को फेडरल अथॉरिटी फोर आइडेंटिटी एंड सिटिज़नशिप (आईसीए) ने कहा कि यह फ़ैसला बताता है कि हम सामान्य दिनों में वापसी कर रहे हैं।
आईसीए ने कहा, ''कई सेक्टर में कारोबार और काम को सामान्य दिनों की तरह पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है।''
कोरोना वायरस की महामारी के शुरुआती महीनों में लॉकडाउन और ट्रैवेल बैन के कारण यूएई ने आवासीय वीज़ा, एंट्री और रेजिडेंसी पर्मिट की वैधता की मियाद बढ़ा दी थी।
आईसीए ने शनिवार को कहा कि वीज़ा, एंट्री पर्मिट और आईडी कार्ड की सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। 12 जुलाई से लोग इसका शुल्क जमा कर आवेदन करना शुरू सकते हैं।
आईसीए ने शनिवार को कहा, ''सभी प्रवासी निवासियों, यूएई नागरिकों और जीसीसी देशों के लोगों से आग्रह है कि वो अपने अमान्य हो चुके दस्तावेज़ों को वैध करवा लें।''
ख़ास बातें
- जिनका आवासीय वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड इस साल मार्च और अप्रैल महीने में अवैध हो गया था वो इसके नवीनीकरण के लिए 12 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं।
- जिनका आवासीय वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड इस साल मई महीने में अवैध हो गया था, वे 11 अगस्त से नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं।
- जिनका आवासीय वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड एक जुलाई से 11 जुलाई के बीच एक्सपायर्ड हुआ है वो इसके नवीनीकरण के लिए 10 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं।
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