भारत के राज्य बिहार में फर्जी दवा दुकानों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिहार सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
बिहार में फर्जी फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पटना हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2019 को मुकेश कुमार से फर्जी चिकित्सकों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''यह एक गंभीर मुद्दा है। यह बिहार सरकार की ड्यूटी है कि राज्य में नकली फार्मासिस्ट, एक भी अस्पताल या मेडिकल की दुकान न चला पाएं। हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते।''
बेंच ने कहा, ''अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति गलत दवा देता है या गलत खुराक देता है तो यह लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बिहार जैसे राज्यों में परेशानी सिर्फ फर्जी फार्मासिस्टों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि फर्जी डॉक्टरों की भी है।''
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