जीएसटी: सेवाओं की दरें तय

 19 May 2017 ( न्यूज़ ब्यूरो )
POSTER

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरों को भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा तय कर दिया गया है। शुक्रवार (19 मई) को ऐलान किया गया कि हेल्थकेयर व शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

वहीं बाकी सेवाओं के लिए 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर तय की गई हैं।

ट्रांसपोर्ट की सेवा पर पांच प्रतिशत टैक्स तय किया गया है।

रेस्टोरेंट जिनका टर्नओवर पचास लाख रुपए या फिर उससे नीचे हैं उनको भी पांच प्रतिशत टैक्स स्लेब में रखा गया है।

वहीं नॉन ए सी रेस्टोरेंट को 12 प्रतिशत की स्लैब में रखा गया है।

अरुण जेटली ने बताया कि जिस ए सी रेस्टोरेंट ने दारू का लाइसेंस ले रखा होगा उसको 18 प्रतिशत की स्लैब में रखा जाएगा। वहीं पांच सितारा होटल 28 प्रतिशत वाली स्लैब में आएंगे। जिन होटलों का किराया एक हजार रुपए तक है वह 12 प्रतिशत वाली स्लैब में आएंगे।

जेटली ने कहा कि दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जबकि सिनेमा हॉल, जुआ घरों और घुड़ दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने हवाई यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा पर 5 प्रतिशत और बिजनेस क्लास पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

वहीं ओला और उबर जैसी ऐप के जरिये कैब सेवायें उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर पांच प्रतिशत दर से जीएसटी लगेगा।

जीएसटी को एक जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इसको आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। अबतक लगने वाले सभी टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री, लग्जरी और इंटरटेनमेंट लेवी सब इसमें होंगे।

 

(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

इस खबर को शेयर करें

शेयरिंग के बारे में

विज्ञापन

https://www.ibtnkhabar.com/

 

https://www.ibtnkhabar.com/

LIVE: Watch TRT WORLD


https://www.ibtnkhabar.com/

https://www.ibtnkhabar.com/

https://www.ibtnkhabar.com/

https://www.ibtnkhabar.com/

https://www.ibtnkhabar.com/

Copyright © 2024 IBTN Al News All rights reserved. Powered by IBTN Media Network & IBTN Technology. The IBTN is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking