सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि के लिए अधिक समय देने संबंधी सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका खारिज करते हुए आज कहा कि उन्हें हर हाल में छह फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे, नहीं तो उन्हें फिर जेल भेज दिया जायेगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर गोगोई और न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की खंडपीठ ने सख्त लहजे में कहा कि न्यायालय ने राशि जमाने कराने के लिए सुब्रत रॉय को पहले ही काफी समय दे दिया है और अगर अब उन्होंने बकाया राशि नहीं जमा करायी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में समय की मांग करने वाली अपनी याचिका में कहा था कि नोटबंदी की वजह से उन्हें यह राशि जुटाने में मुश्किल हुई है क्योंकि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है और वह इसी कारण अपनी संपत्ति बेच नहीं पाया।
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