अकबर उर्फ रकबर खान की भीड़ द्वारा पीट पीटकर की गई हत्या के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल किया गया। रामगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी चौथमल जाखड़ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत यह आरोपपत्र अलवर की अदालत में दाखिल किया गया है। तीन आरोपियों में धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह और नरेश कुमार हैं।
बता दें कि अलवर जिले में गाय तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 20 जुलाई की रात को रकबर खान की बुरी तरह पिटाई की। उसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गयी।
राजस्थान सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा था कि साक्ष्यों से तो यह हिरासत में मौत का मामला दिखता है। इस मामले में एक एएसआई को निलंबित किया गया, जबकि तीन सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया था कि रकबर खान की मौत चोटों के कारण हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी।
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