भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022 को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को रोकने वाले कानून जो कुछ भी सुरक्षा देने का काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसे कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
12 नवंबर, 2021 को त्रिपुरा सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को रद्द करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने ये टिप्पणी की है।
साथ ही कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के तहत डिटेंशन में लिए गए अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के साथ साथ उसे एक्जिक्यूट करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है।
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