मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है।
अजय मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी।
बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब माँगा था।
मृतक के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में भाजपा का शासन होने के कारण पीड़ित के माता-पिता को अपनी जान का खतरा है।
दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था।
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