भारत में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया, किन-किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा

 17 May 2020 ( आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो )

भारत में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा।

लॉकडाउन के इस चौथे चरण के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा।

इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में और क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा, आइये जानते हैं।

-  देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा कारणों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त ही हवाई यात्रा की जा सकेगी।
-  स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
-  आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फँसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी।
-  सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।
-  सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध बना रहेगा।
-  सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतबिंध रहेगा।  

एनडीएमए ने सरकार को दिया निर्देश, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाए

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाएं।

एनडीएमए ने सरकार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन क़ानून (2005) के तहत बढ़ाया जाना चाहिए।

साथ ही एनडीएमए ने नेशनल एक्ज़िक्युटिव कमिटी को निर्देश दिए हैं कि वो लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में सुधार करे ताकि आर्थिक गतिविधियों को खोला जा सके।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, एनडीएमए ने कहा है कि इस बारे में नए दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

 

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