भारत में केरल सरकार नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
इससे पहले 31 दिसंबर को केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि वो इस क़ाननू को वापस ले ले।
मोदी सरकार ने केरल सरकार की अपील को ख़ारिज कर दिया था।
अब केरल सरकार इस क़ानून को रद्द किए जाने की माँग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीएए के ख़िलाफ़ अपना विरोध जताया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस क़ानून को चुनौती देने वाला केरल पहला राज्य है।
केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत याचिका दायर की है।
केरल की याचिका के अनुसार सीएए संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के अलावा संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है।
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