भगोड़ा अपराधी घोषित उद्योगपति विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढाते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के आग्रह को सत्यापित किया और इसे आगे की कार्रवाई के लिए एक जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि ब्रिटिश गृह विभाग ने 21 फरवरी को जानकारी दी कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत के अनुरोध को उनके मंत्री ने सत्यापित किया है और इसे वारंट जारी करने के मुद्दे पर जिला न्यायाधीश द्वारा विचार के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत भेजा गया है। यह नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की ऋण चूक के लिए भारत में वांछित भगोड़े कारोबारी का प्रत्यर्पण हासिल करने की दिशा में अगला कदम है।
बागले ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार माल्या के संबंध में औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध आठ फरवरी को यहां ब्रिटिश उच्चायोग को सौंपा गया था। अनुरोध सौंपते हुए भारत ने कहा था कि उसका माल्या के खिलाफ वैध मामला है। भारत ने कहा कि अगर प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार किया जाता है तो यह हमारी चिंताओं के प्रति ब्रिटेन की संवेदनशीलता को दिखाएगा।
ब्रिटेन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया में न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर फैसले सहित कई कदम शामिल हैं। वारंट जारी होने पर व्यक्ति को गिरफ्तार करके शुरुआती सुनवाई के लिए अदालत के सामने लाया जाता है जिसके बाद मंत्री द्वारा अंतिम फैसले से पहले प्रत्यर्पण सुनवाई होती है। वांछित व्यक्ति को किसी भी फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय तक में अपील करने का अधिकार होता है।
इससे पहले इस साल जनवरी में सीबीआई की एक अदालत ने 720 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक ऋण चूक मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। माल्या दो मार्च 2016 को देश छोड़कर भाग गया था।
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