गाजियाबाद के भोजपुर में 20 साल पहले हुए एक फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने चार आरोपी पुलिसवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
20 साल पहले 8 नवंबर 1996 में हुए एक एनकाउंटर को कोर्ट ने फर्जी बताते हुए 4 पुलिसवालों को इस केस में आरोपी माना है।
जब इनकाउंटर की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने हाइवे पर जाम लगा दिया था। साथ ही, उन्होंने मांग किया कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए केस सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया। 7 अप्रैल 1997 को केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
भोजपुर पुलिस ने 8 नवंबर 1996 को एक एनकाउंटर में कथित तौर पर 4 बदमाशों को ढेर किया था। मृतक युवक गाजियाबाद के ही मोदीनगर इलाके के रहने वाले थे। इसके बाद इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच शुरु की गई थी। जांच में सीबीआई ने इस एनकाउंटर को फर्जी पाया है।
आज कोर्ट में तत्कालीन थाना प्रभारी लाल सिंह, एस आई जोगेन्द्र सिंह और सुभाष को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य आरोप सिपाही सूर्यभान इस दौरान कोर्ट में गैर हाजिर रहा। वहीं एक सिपाही रणबीर की पहले ही मौत हो चुकी है।
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