गाजियाबाद के भोजपुर में 20 साल पहले हुए एक फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने चार आरोपी पुलिसवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
20 साल पहले 8 नवंबर 1996 में हुए एक एनकाउंटर को कोर्ट ने फर्जी बताते हुए 4 पुलिसवालों को इस केस में आरोपी माना है।
जब इनकाउंटर की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने हाइवे पर जाम लगा दिया था। साथ ही, उन्होंने मांग किया कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए केस सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया। 7 अप्रैल 1997 को केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
भोजपुर पुलिस ने 8 नवंबर 1996 को एक एनकाउंटर में कथित तौर पर 4 बदमाशों को ढेर किया था। मृतक युवक गाजियाबाद के ही मोदीनगर इलाके के रहने वाले थे। इसके बाद इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच शुरु की गई थी। जांच में सीबीआई ने इस एनकाउंटर को फर्जी पाया है।
आज कोर्ट में तत्कालीन थाना प्रभारी लाल सिंह, एस आई जोगेन्द्र सिंह और सुभाष को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य आरोप सिपाही सूर्यभान इस दौरान कोर्ट में गैर हाजिर रहा। वहीं एक सिपाही रणबीर की पहले ही मौत हो चुकी है।
(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)
शेयरिंग के बारे में
ये कहना गलत है कि भारत में साल 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ: अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़...
कच्छतीवु द्वीप पर पीएम मोदी का बयान: कांग्रेस ने विदेश मंत्री जयशंकर के रुख़ पर उठा...
सुप्रीम कोर्ट की ईडी पर सख्त टिप्पणी- बिना सुनवाई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर-कर ...
भारत की केंद्र सरकार ने फ़ैक्ट चेकिंग यूनिट के गठन की अधिसूचना जारी की
...असम में सीएए विरोधी प्रदर्शन में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के पुतले फूंके गए, सैकड़ों...