बीसीसीआई नेशनल बॉडी घोषित हो, आरटीआई के दायरे में आए: लॉ कमीशन

 18 Apr 2018 ( न्यूज़ ब्यूरो )
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी सी सी आई) को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए लॉ कमीशन ने बोर्ड में बड़े बदलाव करने के सुझाव दिये हैं। लॉ कमिशन ने सिफारिश की है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी सी सी आई) को सूचना के अधिकार कानून (आर टी आई) के तहत लाया जाए।

अब अगर केंद्र सरकार लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट को मान लेती है तो बी सी सी आई में एक व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। लॉ कमीशन का कहना है कि हर किसी को बी सी सी आई से जुड़े मसलों की जानकारी मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि इसका दर्जा एक जन निकाय (पब्लिक बॉडी) की तरह हो और इसे  सूचना के अधिकार कानून के तहत लाया जाए।

लॉ कमीशन का कहना है कि बी सी सी आई को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा दिया जाए। भविष्य में इसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी डाली जा सके, चाहे मामले मानवाधिकार के उल्लंघन का ही क्यों ना हो।

लॉ कमीशन ने अपने सुझावों में आगे कहा है कि बी सी सी आई से जुड़ा हर संगठन जो इसके नियमों को पूरा करता है, उन सभी संगठनों को आर टी आई के दायरे में लाने की जरूरत है।

बता दें कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि क्या बी सी सी आई को आर टी आई के तहत लाया जा सकता है। जिसके बाद विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

लॉ कमीशन ने कहा कि बी सी सी आई, राज्य की एक संस्था के तौर पर काम करता है। सिफारिश में कहा गया है कि बी सी सी आई को टैक्स छूट और जमीन के मामले में सरकार से बड़ी छूट मिलती है। इस मामले में लॉ कमीशन ने बी सी सी आई के उस बात को खारिज कर दिया, जिसमे बोर्ड ने खुद को निजी संस्था बतलाया था और इसी वजह से खुद को आर टी आई से बाहर रखे जाने की दलील दी थी।

लॉ कमीशन का कहना है कि बी सी सी आई सरकार की तरह ताकतों का इस्तेमाल करती है। जब दूसरे सभी राष्ट्रीय खेल आर टी आई के दायरे में रखे गए हैं तो फिर बी सी सी आई क्यों नहीं?

जाहिर है अगर सरकार लॉ कमीशन के सुझाव को मान लेती है तो फिर राज्य, जोन या नेशनल टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।

 

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