बाबरी विध्वंस: आडवाणी, मुरली, उमा समेत नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप बहाल करने की मांग

 06 Apr 2017 ( आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो )
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उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार (6 अप्रैल) को उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमें बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप बहाल करने की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत इस बारे में भी फैसला करेगी कि वीवीआईपी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई रायबरेली की एक अदालत से लखनऊ स्थानान्तरित की जा सकती है या नहीं।

छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने से संबंधित दो तरह के मामले हैं। पहला अज्ञात कारसेवकों से जुड़ा है जिसमें सुनवाई लखनऊ की एक अदालत में चल रही है, जबकि दूसरी तरह के मामले रायबरेली की एक अदालत में वीवीआईपी से संबंधित हैं।

न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने यह भी संकेत दिये कि वे सुनवाई रायबरेली से लखनऊ की एक अदालत में स्थानान्तरित करके दोनों तरह के मामलों की संयुक्त सुनवाई करने का आदेश दे सकते हैं।

पीठ ने कहा कि चूंकि 25 साल गुजर चुके हैं, न्याय के हित में वह रोजाना समयबद्ध तरीके से सुनवाई का आदेश देने पर विचार करेगी ताकि इसे दो साल के भीतर पूरा करने का प्रयास हो।

बीजेपी नेता एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत एक दर्जन नेता जिसमें विनय कटियार और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का नाम शामिल है उनपर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लगे साजिश के आरोपों को रायबरेली की कोर्ट ने हटा दिया था।

2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला मान लिया था। उसके बाद सीबीआई ने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी।

 

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