2007 अजमेर ब्लास्ट केस: स्वामी असीमानंद बरी

 08 Mar 2017 ( आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो )
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2007 में हुए अजमेर ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया गया है, जबकि तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। इस मामले में कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उसमें सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है।

सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं जिन लोगों को बरी किया गया है उसमें स्वामी असीमानंद के अलावा चंद्रशेखर का नाम शामिल है।

यह ब्लास्ट अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर हुआ था। यह हमला 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। वहीं 17 लोग जख्मी हुए थे। 2011 में केस को NIA को सौंप दिया गया था।

उससे पहले 2007 तक सिर्फ दो FIR रजिस्टर की गई थी। असीमानंद के अलावा इस केस में देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवी, मुकेश वासनी, भारत मोहन रतेशवर, लोकेश शर्मा और हर्षद सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

 

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